हर वयस्क को अपनी किट अपने खाते में पंजीकृत करनी चाहिए, भले ही उसे किसी और ने खरीदा हो। तीन वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग की किट उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक पंजीकृत करते हैं। उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे; सत्यापन के बाद ही विश्लेषण शुरू होगा। यही नियम उन वयस्कों पर लागू होता है जिनके लिए न्यायालय ने कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया है।